Bihar Kanya Vivah Yojana 2025 – ₹10,000 की सहायता राशि, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और लाभ

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Bihar Kanya Vivah Yojana 2025: बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई कन्या विवाह योजना 2025 का उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार eligible परिवारों की बेटियों को ₹10,000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करती है।

यह योजना समाज में बेटी-शिक्षा को बढ़ावा, दहेज प्रथा को कम करने, और बाल विवाह रोकने जैसे उद्देश्यों को भी पूरा करती है।

Bihar Kanya Vivah Yojana 2025: Overview

विषयविवरण
योजना का नामबिहार कन्या विवाह योजना 2025
राज्य का नामबिहार
लाभार्थीगरीब एवं कमजोर वर्ग की बेटियाँ
सहायता राशि₹10,000
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन
लॉन्च वर्ष2025
उद्देश्यबेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://esuvidha.bihar.gov.in/

योजना के उद्देश्य

  • गरीब परिवारों को बेटियों की शादी में आर्थिक राहत देना।
  • दहेज प्रथा और बाल विवाह को कम करना।
  • समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ाना।
  • महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

योजना के लाभ

  • राज्य सरकार द्वारा ₹10,000 की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • यह राशि शादी के खर्च में मदद के लिए दी जाएगी।
  • आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल होगी।
  • दहेज रहित और वैध विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा।

पात्रता (Eligibility Criteria)

बिहार कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. बेटी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  2. वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  3. परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  4. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  5. परिवार के पास बीपीएल राशन कार्ड या गरीबी प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

आवेदन के समय नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • बेटी का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • शपथ पत्र कि शादी बिना दहेज के हो रही है

सहायता राशि कैसे मिलेगी

आवेदन स्वीकृत होने के बाद, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ₹10,000 की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया (Online Apply Process)

  1. बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
  4. सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  5. सबमिट करने से पहले आवेदन की जानकारी जांच लें।
  6. आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने पर रसीद प्राप्त करें।
  7. सत्यापन के बाद ₹10,000 की राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
Bihar Kanya VivahApply Now
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Official WebsiteVisit Now

सावधानियाँ और सुझाव

  • आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज़ सही और अपडेटेड हों।
  • केवल वैध विवाह (Legal Marriage) के लिए ही योजना का लाभ मिलेगा।
  • झूठी जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
  • आवेदन की एक प्रति (हार्ड कॉपी) अपने पास रखें।

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